एलआईसी के पास हैं करोड़ों रुपये अनक्लेम्ड
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास पॉलिसी धारकों द्वारा क्लेम न की गई रकम का बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है। अगर आपके पास पुरानी LIC पॉलिसी है, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जानिए, कैसे आप अपनी अनक्लेम्ड राशि वापस पा सकते हैं और इसके लिए किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी।
नए आदेश से पॉलिसी धारकों को होगा फायदा
2023-24 के वित्तीय वर्ष में LIC के पास लगभग 880.93 करोड़ रुपये “अनक्लेम्ड मैच्योरिटी” के रूप में जमा हैं। यह राशि उन पॉलिसी धारकों की है, जिन्होंने अपनी पॉलिसी के मैच्योरिटी के बाद भी क्लेम नहीं किया। अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने LIC की पॉलिसी ली थी और वह समय पर क्लेम नहीं हो सकी, तो अब आप इसे वापस पाने का मौका हासिल कर सकते हैं।
कैसे करें अनक्लेम्ड मैच्योरिटी का दावा?
एलआईसी ने प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब पॉलिसी धारक अपनी अनक्लेम्ड राशि का पता LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर लगा सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- LIC की वेबसाइट पर जाएं।
- “Customer Service” सेक्शन में “Unclaimed Amounts of Policy Holders” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी जैसे पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि, PAN कार्ड और आधार कार्ड विवरण भरें।
- जानकारी सबमिट करने के बाद आपकी पॉलिसी से संबंधित सभी विवरण स्क्रीन पर दिखेंगे।
जरूरी दस्तावेज़
- पॉलिसी नंबर
- पॉलिसी धारक का नाम
- जन्म तिथि
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
अनक्लेम्ड राशि का उपयोग
LIC के नए नियमों के अनुसार, अगर कोई पॉलिसी 10 साल तक क्लेम नहीं की जाती, तो उस रकम को वरिष्ठ नागरिक कल्याण फंड (Senior Citizen Welfare Fund) में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए, अगर आपकी पॉलिसी 10 साल से अधिक पुरानी है और आप क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो वह राशि वापस पाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।
यह बदलाव किसके लिए लाभकारी है?
यह उन पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों के लिए राहत की बात है, जो अपनी पुरानी पॉलिसी पर ध्यान नहीं दे सके या दस्तावेज़ के अभाव में क्लेम नहीं कर पाए।
(FAQs)
LIC पॉलिसी का अनक्लेम्ड क्लेम कैसे करें?
LIC की वेबसाइट पर जाकर “Customer Service” सेक्शन में “Unclaimed Amounts of Policy Holders” विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
क्या पॉलिसी क्लेम करने के लिए दस्तावेज़ जरूरी हैं?
हां, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी धारक का नाम, जन्म तिथि, PAN कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़ अनिवार्य हैं।
अगर पॉलिसी क्लेम नहीं किया गया, तो राशि कहां जाती है?
10 साल तक अनक्लेम्ड रहने पर राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है।
क्या किसी दिवंगत पॉलिसी धारक की पॉलिसी का क्लेम किया जा सकता है?
हां, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी संबंधित दस्तावेज़ (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी का पहचान पत्र) के साथ क्लेम कर सकता है।
अपनी अनक्लेम्ड राशि का दावा करें और फायदा उठाएं
अब समय है कि आप अपनी LIC पॉलिसी से जुड़ी जानकारी को अपडेट करें और अपनी अनक्लेम्ड मैच्योरिटी राशि का लाभ उठाएं। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी रकम प्राप्त कर सकते हैं।
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