LIC जीवन आरोग्य प्लान-904

LIC जीवन आरोग्य प्लान-904

LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 (विशेषताएँ)

LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 : स्वास्थ्य आपके साथ-साथ सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है, आसमानों को छूते चिकित्सा खर्चों के इन दिनों में,जब कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है, तब पूरे परिवार के लिए वह समय मुश्किल भरा होता है,एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी दुर्भागयपूर्ण कारण से आपकी या आपके परिवार की योजनाएँ प्रभावित हों, तो फिर किसी भी चिकित्सीय आपताकालीन स्थिति की वजह से आपके मन की शांति को क्यों भंग होने दिया जाए

LIC जीवन आरोग्य प्लान-904
LIC जीवन आरोग्य प्लान-904
LIC जीवन आरोग्य प्लान-904

एलआईसी ने एलआईसी की जीवन आरोग्य प्लान-904 जारी की है, जो कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के विरूद्ध स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देने वाली एक अनोखी नॉन-लिंक्ड स्वास्थ्य बीमा योजना है, और जो चिकित्सीय आपातकाल में आपको समय पर सहायता करती है तथा कठिनाई के समय में आपको व आपके परिवार को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहने में मदद करती है।

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एलआईसी की जीवन आरोग्य से आपको निम्न सुविधाएँ मिलती हैं:

गारंटीकृत न्यूनतम प्रतिफल
अस्पताल में भर्ती होने, शल्यक्रिया आदि के समय आवश्यक वित्तीय सुरक्षा
• प्रति वर्ष बढ़ती स्वास्थ्य सुरक्षा
• वास्तविक चिकित्सा लागत से अलग एकमुश्त लाभ
• नो क्लेम बेनिफिट
• सुविधाजनक लाभ सीमा का चुनाव
• सुविधाजनक प्रीमियम भुगतान के विकल्प

पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध :

मूल योजना के लिए
(यह योजना किसी-भी चिकित्सा परीक्षण के बिना केवल मानक स्वास्थ्य जीवन हेतु उपलब्ध है)
a)न्यूनतम मूल बीमा राशि प्रति व्यक्ति*रु. 1,00,000
b)b) अधिकतम मूल बीमा राशि प्रति व्यक्ति*रु. 400,000
c)प्रवेश के समय न्यूनतम आयु18 वर्ष (पूर्ण)
d)प्रवेश के समय अधिकतम आयु65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
e)पॉलिसी अवधि80 वर्ष-वर्तमान आयु
*इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जारी सभी पॉलिसियों के अंतर्गत मूल बीमा राशि का योग रू. 4 लाख से अधिक नहीं होगा

इस योजना को चुनना बहुत आसान है

चरण 1 अपने लिए आवश्यक स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा चुनें:

चरण 2 भुगतान प्रीमियम मोड़ को चुनें:

चरण 1: अपने लिए आवश्यक स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा चुनें:
आप निम्न विकल्पों में से आपकी आवश्यकतानुसार आरंभिक दैनिक हितलाभ (यानि कि पॉलिसी के प्रथम वर्ष में लागू प्रतिदिन का अस्पताल नकद हितलाभ) चुन सकते हैं:

1000 प्रति दिन2000 प्रति दिन3000 प्रति दिन4000 प्रति दिन

यह वह राशि है जो आपको प्रथम वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति दिन के आधार पर मिलेगी। आपके लिए सुरक्षित वृहत शल्यक्रिया हितलाभ आपके द्वारा चुने गए आरंभिक दैनिक हितलाभ का 100 गुना होगा। इसलिए आरंभिक प्रमुख शल्यक्रिया लाग की बीमित राशि क्रमश: 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होगी। नीचे निर्दिष्ट डेकेयर प्रक्रिया लाभ, अन्य शल्यक्रिया हितलाभ और प्रीमियम वेवर हितलाभ (पीडब्ल्यूबी) जैसे अन्य लाभ भी चुने गए प्रतिदिन अस्पताल नकद हितलाभ के आधार पर भुगतान योग्य होंगे।

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चरण 2: इस प्लान में आपका प्रीमियम आपकी आयु, लिंग, आपके द्वारा चुने गए स्वास्थ्य सुरक्षा विकल्प पर निर्भर करेगा।

आपका प्रीमियम आपकी आयु, लिंग, आपके द्वारा चुने गए स्वास्थ्य सुरक्षा विकल्प, और आप प्रमुख बीमित या अन्य बीमित, तथा भुगतान के माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा।

इस योजना में कौन बीमित हो सकता है?

आप (प्रमुख बीमित) के रूप में), आपके जीवनासाथी, आपके बच्चे, आपके और आपके जीवनसाथी के माता-पिता एक ही पॉलिसी के तहत बीमित हो सकते हैं। सभी का एक ही पॉलिसी के तहत बीमित होना एक बहुत बड़ी राहत है, है ना?

प्रविष्टि के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु निम्नानुसार हो:

 विवरणप्रविष्टि के समय न्यूनतम आयुप्रविष्टि के समय अधिकतम आयु
स्वयं/जीवनसाथी18 वर्ष65 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
अभिभावक/जीवनसाथी के अभिभावक18 वर्ष75 (अंतिम जन्मदिन)
बच्चे91 दिन17 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 के लाभ

  • हॉस्पिटल कैश बेनिफिट (HCB)
  • मेजर सर्जिकल बेनिफिट (MSB)
  • डे केयर प्रोसीजर लाभ
  • अन्य सर्जिकल लाभ
  • एम्बुलेंस लाभ
  • प्रीमियम छूट लाभ (PWB)

A) अस्पताल नकद हितलाभ: यदि किसी दुर्घटनावश शारीरिक क्षति या किसी बीमारी के कारण आप या पॉलिसी के तहत बीमित कोई अन्य व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और वहाँ लगातार 24 घंटे से अधिक समय के लिए रहता है तो लगातार 24 घंटे या उसके कुछ समय के लिए, जहाँ इस प्रकार के भाग में अस्पताल के किसी भी गैर-आईसीयू वार्ड/कमरे में 4 घंटे (उपरोक्त अनुसार 24 घंटे पूर्ण करने के बाद) से अधिक के लगातार समय से अधिक होता है, तब उस पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी के तहत उपलब्ध लागू प्रतिदिन लाभ (एडीबी) के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा जो कि लाभ सीमाओं और अनुच्छेद 11ए में निर्दिष्ट शर्तों तथा नीचे अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट वर्जनों के अधीन होगा…..

प्रत्येक बीमित के संदर्भ में सुरक्षा शुरू होने के पहले वर्ष के दौरान, लागू प्रतिदिन लाभ आपके द्वारा चुनी गई और पॉलिसी शेड्यूल में निर्दिष्ट आरंभिक प्रतिदिन लाभ राशि होगी।

पहले पॉलिसी वर्ष के बाद प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए एडीबी की राशि के दो भाग होंगे:

पिछले पॉलिसी वर्ष के लागू प्रतिदिन हितलाभ के लिए आरंभिक प्रतिदिन हितलाभ के 5% (पॉच प्रतिशत) के बराबर राशि का अंकगणितीय जोड़. लागू प्रतिदिन इस प्रकार की कोई भी वृद्धि सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर प्रभावी होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह आरंभिक प्रतिदिन हितलाभ की राशि से 1.5 गुना अधिक नहीं हो जाती। इसके बाद, भविष्य में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में यह राशि उस अधिकतम स्तर पर ही रहेगी।
इसके अलावा “नो क्लेम बेनिफिट” (नीचे अनुच्छेद 1.जी में निर्दिष्ट अनुसार) के बराबर राशि का अंकगणितीय जोड़ बशर्ते पॉलिसी उसके लिए योग्य हो और पात्रता रखती हो। इस प्रकार की वृद्धि के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है यानि कि यदि यह पॉलिसी “नो क्लेम बेनिफिट” के लिए योग्य है तो इसे पूरी सुरक्षा अवधि के दौरान बिना किसी अधिकतम सीमा के दिया जाएगा।

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पॉलिसी में बाद में शामिल किए गए सदस्यों के लिए, पहले वर्ष का लाभ आरंभिक दैनिक हितलाभ राशि के बराबर होगा और बाद में लागू दैनिक हितलाभ उपरोक्तानुसार बढ़ेगा।
यदि किसी भी बीमित सदस्य को अस्पताल की गहन चिकित्सा ईकाई में रहना पड़ता है तो लागू दैनिक हितलाभ का दो गुना भुगतान किया जाएगा जो कि लाभ सीमाओं और अनुच्छेद 11ए में निर्दिष्ट शर्तों तथा नीचे अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट वर्जनों के अधीन होगा।


अस्पताल में भर्ती होने (ऊपर दिए अनुसार 24 घंटे पूरे होने पर) के लगातार 24 घंटे (यानि कि एक दिन) की एक अवधि के दौरान यदि उस भर्ती में अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई के साथ किसी अन्य मरीज वार्ड (गैर गहन चिकित्सा इकाई) में रहना शामिल है तो निगम गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने के हिसाब से लाभ देगा जिसके लिए अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने की अवधि को कम से कम लगातार 4 घंटे होना आवश्यक माना जाएगा।
अस्पताल में भर्ती होने के पहले 24 घंटे तक किसी लाभ का भुगतान नहीं होगा. हालाँकि, ऐसी किसी भी स्थिति में जहाँ भर्ती रहने की अवधि लगातार 7 दिन या उससे अधिक होती है, तब दैनिक अस्पताल नकद हितलाभ पहले के 24 घंटों (पहले दिन) के लिए भी दिया जाएगा, भले ही बीमित को किसी सामान्य या विशेष अथवा किसी गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया हो।

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B) बृहत शल्यक्रिया हितलाभ: LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 के तहत बीमित व्यक्ति के लिए, चिकित्सकीय आवश्यकताओं के कारण, वृहत शल्यक्रिया हितलाभ संलग्नक में निर्दिष्ट किसी एक शल्यक्रिया होने पर, किसी दुर्घटना की शारीरिक चोट या बीमारी के कारण किसी अस्पताल में सुरक्षा अवधि के भीतर, सुरक्षित वृहत शल्यक्रिया हितलाभ राशि का संबंधित लाभ प्रतिशत, जैसा कि वृहत शल्यक्रिया हितलाभ संलग्नक में शामिल प्रत्येक पात्र शल्यक्रियाओं के विरूद्ध निर्दिष्ट है, दिया जाएगा जो कि लाभ सीमाओं और अनुच्छेद 11बी में निर्दिष्ट शर्तों तथा नीचे अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट वर्जनों के अधीन होगा।

C) डेकेयर प्रक्रिया लाभ: LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 योजना के तहत बीमित व्यक्ति के लिए, चिकित्सकीय आवश्यकताओं के कारण डेकेयर प्रक्रिया लाभ संलग्नक में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट डेकेयर प्रक्रिया होने पर, वास्तविक लागत को ध्यान में न रखते हुए लागू प्रतिदिन लाभ की राशि का 5 (पॉच) गुना एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 11सी में निर्दिष्ट लाभ सीमाओं और शर्तों तथा नीचे अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट वर्जनों के अधीन होगा।

D) अन्य सर्जिकल लाभ: LIC जीवन आरोग्य प्लान-904 योजना के तहत बीमित व्यक्ति की किसी चिकित्सकीय कारण से ऐसी शल्यक्रिया होने पर जो कि वृहत शल्यक्रिया हितलाभ या डेकयर प्रक्रिया लाभ में सूचीबद्ध नहीं है, जिससे कि बीमित के अस्तपाल में भर्ती रहने की अवधि सुरक्षा अवधि के भीतर लगातार 24 घंटे की अवधि से अधिक होती है, तब लगातार 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके भाग के लिए लागू प्रतिदिन लाभ से 2 (दो) गुना प्रतिदिन लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 11 डी में निर्दिष्ट लाभ सीमाओं और शर्तों तथा नीचे अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट बहिष्कारों के अधीन होगा।

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E) एम्ब्यूलेंस लाभ: श्रेणी 1 या श्रेणी 2 (वृहत शल्यक्रिया हितलाभ एनेक्सर में निर्दिष्ट अनुसार) के तहत आने वाले किसी वृहत शल्यक्रिया हितलाभ के भुगतान होने और एम्बुलेंस की आपातकालीन परिवहन लागत शामिल होने की स्थिति में, एम्बुलेंस के खर्चों के स्थान पर ‘1000 की अतिरिक्त एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

F) प्रीमियम वेवर लाभ: श्रेणी 1 या श्रेणी 2 (वृहत शल्यक्रिया हितलाभ संलग्नक में निर्दिष्ट अनुसार) के तहत आने वाले किसी वृहत शल्यक्रिया हितलाभ के पॉलिसी के तहत बीमित किसी व्यक्ति के संदर्भ में भुगतान होने पर, कुल वार्षिक रूप का प्रीमियम यानि कि उस पॉलिसी के संदर्भ में किश्त प्रीमियम की नियत दिनांक के साथ या उसके आगे के दिनांक के बाद शल्यक्रिया के दिनांक तक एक वर्ष का प्रीमियम वेव किया जाएगा।

G) नो क्लेम बेनिफिट: नो क्लेम बेनिफिट तब दिया जाएगा जब पॉलिसी आरंभ होने के दिनांक और स्वत: नवीनीकरण दिनांक के बीच की अवधि या दो स्वत: नवीनीकरण दिनांक (नीचे अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट) के बीच पॉलिसी के अंतर्गत बीमित किसी भी व्यक्ति का कोई भी दावा न हो। नो क्लेम बेनिफिट की राशि प्रत्येक व्यक्ति के आरंभिक प्रतिदिन लाभ के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर होगी और इसके परिणामस्वरूप बनने वाली राशि अगले पॉलिसी वर्ष और उसके बाद सबसे नजदीकी स्वत: नवीनीकरण दिनांक के लिए प्रत्येक बीमित के लागू दैनिक हितलाभ में जोड़ दी जाएगी। नो क्लेम बेनिफिट तब दिया जाएगा जब पॉलिसी आरंभ होने के दिनांक और स्वत: नवीनीकरण दिनांक के बीच की अवधि या दो स्वत: नवीनीकरण दिनांक (नीचे अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट) के बीच पॉलिसी के अंतर्गत बीमित किसी भी व्यक्ति का कोई भी दावा न हो. नो क्लेम बेनिफिट की राशि प्रत्येक व्यक्ति के आरंभिक प्रतिदिन लाभ के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर होगी और इसके परिणामस्वरूप बनने वाली राशि अगले पॉलिसी वर्ष और उसके बाद सबसे नजदीकी स्वत: नवीनीकरण दिनांक के लिए प्रत्येक बीमित के लागू दैनिक हितलाभ में जोड़ दी जाएगी।

पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि में नहीं किया गया, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन पहले अदत्त प्रीमियम की देय तिथि और परिपक्व होने की तिथि, जो भी हो, से पहले 2 लगातार वर्षों की अवधि में भुगतान के समय निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक) सहित प्रीमियम के सभी बकाया की अदायगी करके संतुष्टि के अनुरूप सतत बीमित बने रहने की योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है।
यदि दुर्घटना हितलाभ राइडर के पुनर्चलन का विकल्प चुना गया हो, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर, का पुनर्चलन मूल प्लान के साथ ही हो जाएगा और उसका पुनर्चलन अलग-से नहीं होगा।

LIC जीवन आरोग्य प्लान को उदहारण द्वारा समझें

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