बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे लें? हिंदी में
आज में इस पोस्ट के माध्यम से आपको ‘बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे लें?’ के बारे में जानकारी दूंगा। LIC इंश्योरेंस का क्लेम करना बहुत कठिन काम है, जिसे बड़े ध्यान से करना पड़ता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी LIC इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
हम बीमा करवाते समय तो बीमा करवा लेते हैं, लेकिन बीमा से जुड़ी जानकारी हमें याद नहीं रहती है, इन्ही कमियों के कारण LIC इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें इंश्योरेंस प्लान ध्यान से लेना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं की इंश्योरेंस का क्लेम किन कारणों से रिजेक्ट हो जाता है।
LIC पॉलिसी रिजेक्ट होने के कई कारण होते है। जैसे पॉलिसी धारक की तरफ से सही प्रपोजल फॉर्म में पूरी जानकारी ना देना। अपने जीवनशैली की जानकारी छिपाना। पॉलिसी लेने से पहले हुई बीमारीयों को छिपाना, नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट ना करना, पॉलिसी रिन्यू करने में देरी करना, पॉलिसी लैप्स करना, देर से क्लेम फाइल करना जैसे कई कारण होते है। ये सभी कारण LIC इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट होने के कारण है।
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बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले? – LIC death claim procedure in Hindi
अब हम आगे बात करते हैं की, बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले? (LIC death claim procedure in Hindi) यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा इसलिए इसे आगे तक पठते रहिये। प्रत्येक व्यक्ति जीवन बीमा इसलिए करवाता है ताकि किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से यदि बिमा धारक की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल जाये और भविष्य में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन यदि अपने परिवार के किसी सदस्य की यदि मृत्य हो जाती और बाद में बीमा क्लेम लेने के लिए काफी चक्कर लगाने पड़े और क्लेम ना मिले तो काफी दुःख व निराशा होती है।
जीवन बीमा हमारे मरने वाले सदस्य की कमी को पूरा तो नही कर सकता लेकिन बीमा क्लेम से मिलने वाली धन राशी से हमारी आर्थिक सहायता जरुर हो जाती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए जीवन बीमा जरुर करवाना चाहिए।
बिमा क्लेम लेने में भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसलिए इस पोस्ट को पूरा पढ़िए। इस पोस्ट में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी बताई जाएगी जिससे बीमा क्लेम लेते समय आपके रुपयों और समय की बचत तो होगी ही साथ ही दस्तावेज पुरे करने में होने वाली परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा।
बिमा धारक की मृत्यु होने पर ध्यान रखने वाली बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनका हम ध्यान नही रखते और इन जरुरी बातों के बारे में हमें जानकारी भी नही होती जिससे भविष्य में हमें काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।
लोगो द्वारा LIC insurance claim से सम्बंधित पूछे जाने वाले कुछ सवाल जैसे-:
LIC इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे? Documents for insurance death claim? |
LIC डेथ क्लेम लेने का प्रोसेस क्या है? (LIC death claim procedure in Hindi) |
बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे लें? How to apply for death claim? |
LIC इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए कहाँ जाएँ? Where to go for insurance claim |
LIC बीमा दावा कैसे करें? How to claim death insurance? Process for death claim in Hindi? |
उपर दिए गए इस तरह के बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे होंगे जिनका जबाब आपको इस पोस्ट के माध्यम से आगे मिल जायेंगे। चलिए शुरू करते हैं की बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले?
बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले? (LIC death claim procedure in Hindi)
(1) अगर व्यक्ति की मृत्यु सामान्य रूप से ना होकर किसी दुर्घटना से हुई है तो सबसे पहले हमें इसकी पुलिस रिपोर्ट (FIR) करवानी चाहिए। अगर व्यक्ति की मृत्यु किसी हॉस्पिटल में हुई है तो वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट आपके पास जरुर होनी चाहिए। क्योंकि बीमा कंपनी में दुर्घटना बीमा क्लेम करते है तो उस समय पुलिस FIR और मेडिकल रिपोर्ट दिखानी होती है।
(2) व्यक्ति की मृत्यु होने के तुरंत बाद ही हमें बीमा क्लेम नही करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बीमा कंपनी को हम पर शक हो सकता है की बीमा धारक की मृत्यु बीमा क्लेम लेने के लिए तो नही हुई है। इसलिए बीमा क्लेम बीमाधारक की मृत्यु से 20 से 30 दिन के अन्दर ही करें। बीमा धारक की मृत्यु से 180 दिनों में भी बीमा क्लेम कर सकते है तथा इसके बाद भी यदि देरी होने का कोई कारण हो लेकिन बीमा क्लेम 20 दिन के बाद कर देना चाहिए क्योंकि ज्यादा विलंब से बिमा राशी भी देर से मिलेगी।
(3) Insurance claim करते समय हमारे पास कुछ महतवपूर्ण दस्तावेज / सर्टिफिकेट या डाक्यूमेंट्स का होना जरुरी है।
(Documents for applying life insurance death claim)
महतवपूर्ण दस्तावेज नीचे बताये गए हैं:
मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate)
बीमाधारक के नॉमिनी द्वारा आवेदन पत्र – Application Letter
पुलिस रिपोर्ट – Police Report / FIR (In case of accident or crime )
LIC बीमा क्लेम फॉर्म नंबर 3783(A) (Death benefit Insurance Claim Form)
LIC death claim form no 3801 (DISCHARGE CLAIM FORM)
Medical रिपोर्ट या पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट -( Medical report –In case of any disease / accident or crime )
नॉमिनी या दावेदार के डाक्यूमेंट्स (Nominee’s Documents –bank passbook (cancel cheque) / voter card / adhaar card / pan card copy)
बीमा पालिसी बोंड –(Insurance policy bond )
(4) ऊपर बताये हुए सभी फॉर्म को अच्छे से भरे और क्लेम लेने के लिए आवेदन पत्र तथा साथ में ऊपर दिए हुए सभी डॉक्यूमेंटस लगा कर बीमा कंपनी में जमा करवाएं।
डाक्यूमेंट्स जमा करवाते समय इस बात का अच्छे से ध्यान रखे की मृतक व्यक्ति का नाम व पता सभी डाक्यूमेंट्स में एक जैसा ही होना चाहिए। अगर डाक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है तो क्लेम मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। जिसके कारण दावा मिलने में काफी विलम्ब हो सकता है।
(5) बीमा क्लेम से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी में जाम करने के बाद बीमा कंपनी के अधिकारी मृतक व्यक्ति के बारे में जाँच पड़ताल करने के लिए आ सकते है। जाँच होने के बाद करीब 30 से 60 दिन में आपको बीमा राशी मिल जाएगी। बिमा कम्पनी कभी भी क्लेमे देने में देरी नहीं करती है खास तौर पर ‘LIC of india’ ध्यान दें आपके डाक्यूमेंट्स पुरे नहीं होने के कारण ही आपको क्लेम मिलने में देरी होती है।
बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले? (LIC death claim procedure in Hindi)
Download All Documents Related to Death / Life Insurance Claim download below link
LIC death claim form no 3783 (A) – Download pdf
LIC death claim form no 3801 (DISCHARGE CLAIM FORM) – Download pdf
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